गाजीपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बी एन एस की धारा 163 जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के द्वारा लागू की गई है
गाज़ीपुर l पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के पत्र दिनांक 26.04.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक-15.04.2026 को निशा विश्वकर्मा पुत्री श्री सियाराम विश्वकर्मा, निवासिनी ग्राम कटरियां, थाना करण्डा, जनपद गाजीपुर की मृत्यु के सम्बन्ध में मु०अ०सं०-52/2026 दिनांक-19.04.2026 से सम्बन्धित प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन एवं अन्य कार्यक्रमों को जनपद गाजीपुर में कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत धारा-163 बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। जिसके दृष्टिगत पूर्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा दिनांक 17.04.2026 में आंशिक बढ़ोत्तरी किया जाना आवश्यक है।
अतः मैं, अनुपम शुक्ला, जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुरभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगतजनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पूर्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा दिनांक 17.04.2026 में आंशिक बढ़ोत्तरी करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता
1-कोई भी व्यक्ति जनपद गाजीपुर के सीमा क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त घटना को लेकर आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से समूह नहीं बनायेगा और न ही एकल या सामूहिक रूप से प्रवेश करेगा। जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा, और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा एवं कोई कैण्डिल लाईट मार्च नहीं होगा।
अपवाद-यह निषेधाज्ञा शव यात्राओं, परम्परागत, धार्मिक आयोजनो एवं परम्परागत् मेलों परलागू नहीं होगी।
2-उपरोक्त घटना के दृष्टिगत सहानुभूति अर्पित करने हेतु कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधि मण्डल कानून व्यवस्था के दृष्टिगत गांव कटरियां में नहीं जायेगा।
3-जनपद गाजीपुर में कानून व्यवस्था को सकुशल बनाये रखने हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि जनपद गाजीपुर में उपरोक्त घटना / सूचना को दर्शा कर किसी भी राजनैतिक दल, संगठन, सामाजिक संगठन आदि के द्वारा जनपद गाजीपुर के किसी भी थाना क्षेत्र में कोई भी कार्यकम, धरना-प्रदर्शन, कैण्डिल/लाइट मार्च, सभा व अन्य कई लोगों को एकत्रित होने का कार्यकम नहीं किया जायेगा।
4- जनपद गाजीपुर के थाना करण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कटरियां से सम्बन्धित एक घटना के सम्बन्ध में कुछ शरारती तत्वों एवं कुछ राजनैतिक दलों के सदस्यों द्वारा भ्रामक, असत्य एवं अपुष्ट अफवाहें कि उक्त प्रकरण में पीड़िता के साथ दुष्कर्म व हत्या कर शव को गंगा नदी में फेका गया, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित की जा रही है और जहाँ ऐसी भ्रमक सूचनाओं के कारण आमजन में आकोश, भय असंतोष व्याप्त होने की सम्भावना है, जिससे जनशान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और जहाँ यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों / समूहों द्वारा भीड / प्रतिनिधिमण्डल के रूप में सम्बन्धित ग्राम में जाकर परिजनों को उकसाने/भड़काने तथा स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बनाये का प्रयास किया जा सकता है, जिससे टकराव/अप्रिय घटनायें घटित होने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसी स्थिति में लोक शान्ति, जन जीवन की सुरक्षा, एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत ग्राम कटरियां में किसी भी समूह अथवा प्रतिनिधिमण्डल का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।
5-मा० सर्वोच्च न्यायालय / मा० उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह सम्भव नहीं है, जिन पर यह आदेश लागू होगा, को सूचित करके जन-सामान्य की सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाय। अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा।
यह आदेश सम्पूर्ण गाजीपुर जनपद क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 30.04.2026 तक लागू रहेगा। यह आदेश गाजीपुर जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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