मामले ने 19 अप्रैल को निर्णायक मोड़ लिया, जब मृतका के पिता सियाराम शर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना करंडा में मु0अ0सं0 52/2026 धारा 103(1) BNS के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर मुख्य अभियुक्त हरिओम पाण्डेय (19 वर्ष ) पुत्र सुभाष पाण्डेय, निवासी ग्राम कटरिया, थाना करंडा, को बड़सरा बाईपास, आरीपुर पहाड़पुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्राधिकारी नगर एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की थी और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना शुरू की गई। इधर पुलिस ने साफ किया है कि कुछ अराजक तत्व सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से भ्रामक व जातिगत आधार पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी पहचान कर उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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