सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित । श्रम विभाग गाजीपुर ।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित* श्रम विभाग गाज़ीपुर।

  जनपद गाजीपुर के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2026 को वाराणसी मण्डल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन प्रस्तावित है।
 इस कार्यक्रम में जनपद गाजीपुर के पात्र एवं इच्छुक पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपनी पुत्रियों के विवाह अथवा स्वयं (पंजीकृत महिला श्रमिक के मामले में) विवाह हेतु प्रतिभाग कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित लाभार्थी को ₹85,000 (पचासी हज़ार रुपये) हितलाभ की धनराशि प्रदान की जाएगी, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। 
 उक्त कार्यक्रम को सफल एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।
 पात्रता की शर्तें:
 आवेदक का उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत एवं सक्रिय श्रमिक होना अनिवार्य है।
 श्रमिक का पंजीकरण कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए तथा अंशदान अद्यतन रूप से जमा होना चाहिए।
 विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
 योजना का लाभ अधिकतम दो पुत्रियों अथवा स्वयं पंजीकृत महिला श्रमिक के विवाह हेतु देय है।
 सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना होगा।
 आवश्यक अभिलेख:
 अद्यतन एवं सक्रिय श्रमिक पंजीकरण कार्ड
 आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षिक प्रमाण पत्र)
 आधार कार्ड (श्रमिक एवं वर-वधू)
 बैंक पासबुक की प्रति
 शपथ पत्र/घोषणा पत्र
 पासपोर्ट साइज फोटो (वर-वधू)
 निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र
 आवेदन की प्रक्रिया:
 जनपद जनपद गाजीपुर के इच्छुक एवं पात्र श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक विभाग के आधिकारिक पोर्टल/वेबसाइट UPBOCW.IN पर जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरें एवं सभी आवश्यक अभिलेख अपलोड करें। आवेदन करते समय सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न करना एवं श्रमिक पंजीकरण कार्ड का सक्रिय होना अनिवार्य है।
विशेष अपील:
 जनपद के समस्त पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की जाती है कि वे इस जनकल्याणकारी योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु समय से आवेदन सुनिश्चित करें तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सहभागिता कर इस अवसर का लाभ उठाएं।

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